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कोर्ट का ‘सुप्रीम’ आदेश : SC की बड़ी टिप्पणी कहा- समाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी, मीडिया वन चैनल को मिलेगा लाइसेंस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के आदेश को बरकरार रखा था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के आदेश को बरकरार रखा था।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने सूचना प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)  को चार हफ्ते के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी (Renewal License Issued) करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   ने अंतरिम आदेश तक नवीनीकरण की अनुमति जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी (Big Comment on Freedom of The Press) की। कहा कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण (Free Press is Necessary) है।

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