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Goa Covid-19: गोवा ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 5 दिन का पृथक-वास जरूरी

कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए गोवा सरकार (Goa Government) ने पांच दिन के लिए क्वारंटाइन (Quarantine) अनिवार्य कर दिया है। खासकर स्टूडेंट (Students) और केरल (Kerala) से काम के मकसद से राज्य में आ रहे लोगों के लिए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पणजी: कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए गोवा सरकार (Goa Government) ने पांच दिन के लिए क्वारंटाइन (Quarantine) अनिवार्य कर दिया है। खासकर स्टूडेंट (Students) और केरल (Kerala) से काम के मकसद से राज्य में आ रहे लोगों के लिए। खबरों के अनुसार,अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि गोवा प्रशासन ने जारी राज्यव्यापी कर्फ्यू को भी 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है और तटीय राज्य में कसीनो समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंधों को जारी रखा है।

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इस साल 24 घंटे का कर्फ्यू पहली बार नौ मई को लगाया गया था और उसके बाद से इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। गोवा सरकार ने पर्यटन राज्य में ज्यादातर गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। लेकिन कसीनो जैसी गतिविधियों को खोलना अभी बाकी है। खबरों के अनुसार, अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि केरल से आने वाले सभी छात्र और कर्मचारी पांच दिनों के लिए संस्थागत क्‍वारंटाइन में रहेंगे। इसमें कहा गया, छात्र-छात्राओं को क्‍वारंटाइन करने का प्रबंध शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासक या प्रधानाचार्य करेंगे जबकि कर्मचारियों के लिए इसकी व्यवस्था संबंधित कार्यालय, कंपनियां या संस्थाएं करेंगी।

अधिसूचना में कहा गया कि पांच दिन समाप्त होने के बाद जिन लोगों को पृथक-वास में रखा गया तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करानी होगीं

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