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Delhi Excise Policy Case : मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट दी चुनौती

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को चुनौती दी है। जिसमें उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई (CBI)और ईडी (ED) दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को चुनौती दी है। जिसमें उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई (CBI)और ईडी (ED) दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया इससे पहले सत्र कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली।

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बता दें कि गुरुवार को  राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की पेशी हुई। जहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की हिरासत को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है। पेशी के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होना होगा।

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