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जूही चावला की 5G मामले पर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज, लगाया 20 लाख जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5G टेक्नोल़ॉजी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। बता कि जूही चावला ने 5G नेटवर्क के रेडिएशन से होने वाले नुकसान को लेकर इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। लेकिन अब कोर्ट ने मामले में ऐक्‍ट्रस को ही फटकार लगाया है। यही नहीं, जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5G टेक्नोल़ॉजी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। बता कि जूही चावला ने 5G नेटवर्क के रेडिएशन से होने वाले नुकसान को लेकर इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। लेकिन अब कोर्ट ने मामले में ऐक्‍ट्रस को ही फटकार लगाया है। यही नहीं, जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि ऐक्‍ट्रेस ने अदालत की कार्यवाही का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे यह पब्‍ल‍िसिटी बटोरने के लिए किया गया है, क्‍योंकि याचिकाकर्ता (जूही चावला) को खुद नहीं पता कि उनकी याचिका तथ्यों पर आधारित नहीं होकर, पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी।

जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर की गई और कोर्ट का वीडियो लिंक शेयर किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ऊपर है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया। कोर्ट की कार्यवाही के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर यह जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता था कि तथ्यों को लेकर याचिका दायर की गई। यह पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी, जो पब्लिसिटी के लिए दायर की गई।

जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था।

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