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दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को जारी किया समन, बोला- न दें भड़काऊ बयान

एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की जंग थमती नजर नहीं आ रही है। अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी किया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरू रामदेव को पतंजलि की 'कोरोनिल' दवा को लेकर झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दायर याचिका के संबंध में समन जारी किया है।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

नई दिल्ली। एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की जंग थमती नजर नहीं आ रही है। अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी किया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरू रामदेव को पतंजलि की ‘कोरोनिल’ दवा को लेकर झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दायर याचिका के संबंध में समन जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी से रामदेव बचने को कहा है।

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इस सुनावाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख, 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान न देने को कहें। इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्विटर और मीडिया चैनलों सहित कई सोशल मीडिया संगठनों से भी जवाब मांगा है। मामला 12 अगस्त को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 13 जुलाई को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है।

बता दें कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। याचिका में रामदेव को पतंजलि के कोरोनिल टैबलेट के बारे में झूठे बयान और जानकारी फैलाने से रोकने की मांग की गई है।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा कि रामदेव का सार्वजनिक रूप से बयान विज्ञान और डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। यह मुकदमा डॉक्टरों के नागरिक अधिकारों के लिए है।

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