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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, पूछा-चुनावी रैलियों में मास्क जरूरी क्यों नहीं?

देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड के नियमों का जमकर उल्लघंन किया गया। बंगाल में चुनावी रैली के दौरान भी कोरोना के नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम ममता बनर्जी समेत अन्य नेताओं की रैलियों में हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड के नियमों का जमकर उल्लघंन किया गया। बंगाल में चुनावी रैली के दौरान भी कोरोना के नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम ममता बनर्जी समेत अन्य नेताओं की रैलियों में हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं।

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इस भीड़ में हर ज्यादा लोग कोरोना नियमों की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान भी मास्क की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने पूछा चुनाव प्रचार के दौरान आखिर मास्क में लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? याचिका में मांग की गई थी चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, अन्य प्लेटफॉर्म्स और सामग्री पर चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

इसके अलावा चुनाव आयोग को डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश देने की भी मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एवं थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज’ (सीएएससी) के प्रमुख विक्रम सिंह की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।

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