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दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश लिया वापस, जानें पूरा मामला?

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)  ने मंगलवार को अपने पहले एक आदेश को वापस ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला (Pregnant Woman) को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)  ने मंगलवार को अपने पहले एक आदेश को वापस ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला (Pregnant Woman) को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी।

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