आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत रफ्तार किया था।
Delhi News: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत रफ्तार किया था।
बता दें कि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है।
इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।