उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार जमानत दे दी है। पूर्वी दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ था।
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार जमानत दे दी है। पूर्वी दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ था।
वहीं, इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा मामले के तीनों आरोपियों को अपने-अपने पासपोर्ट जमा करने, गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने का निर्देश दिया है।अदालत ने जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को भी उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत दी।
यह तीनों पिछले साल से ही दिल्ली की जेलों में कैद थे। देवांगना और नताशा को पहले भी कोर्ट ने कुछ मामलों में बेल जरूर दे दी थी लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कई और मामले चला रखे थे जिसकी वजह से वह जमानत पर रिहा नहीं हो सकी थीं।