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जज अंकल स्‍कूल के पास शराब पीकर नशेड़ी करते हैं हुड़दंग, 5 साल का मासूम पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, लगाई गुहार

यूपी (UP) के कानपुर शहर का एक मासूम बच्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जज के सामने अनोखी गुहार लेकर पहुंचा है। 5 साल के बच्चे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उसके स्कूल के पास शराब का ठेका है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कानपुर। यूपी (UP) के कानपुर शहर का एक मासूम बच्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जज के सामने अनोखी गुहार लेकर पहुंचा है। 5 साल के बच्चे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उसके स्कूल के पास शराब का ठेका है। ऐसे में वहां आए दिन शराबी सुबह से हुड़दंग मचाने लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार (UP Government) से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

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कानपुर में एक स्कूल में एलकेजी (LKG) में पढ़ने वाले पांच साल के एक बच्चे अथर्व ने अपने परिजनों की मदद से जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें उसने बताया कि उसके स्कूल के पास ही शराब का ठेका है। जहां आए दिन शराबी हुड़दंग मचाते हैं। इस वजह से पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मामले की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  ने यूपी सरकार से पूछा है कि शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है।

स्कूल से सिर्फ 20 मीटर दूर है शराब ठेका

यह स्कूल कानपुर नगर (Kanpur Nagar) में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले में है। पांच साल का अथर्व दीक्षित (Atharva Dixit) आजाद नगर इलाके में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल (Seth MR Jaipuria School) में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है। नियम के मुताबिक सरकारी ठेका दिन में दस बजे के बाद ही खुलना चाहिए, लेकिन अक्सर यहां सुबह छह सात बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है।

13 मार्च को होगी अगली सुनवाई

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अथर्व के कहने पर उसके परिवार वालों ने कानपुर के अफसरों से लेकर यूपी सरकार तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है, जबकि शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। इस पर अथर्व ने अपने परिवार वालों से मदद लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता (Justice Manoj Kumar Gupta) और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र (Justice Kshitij Shailendra) की डिवीजन बेंच में हुई। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को फ्रेश केस के तौर पर होगी।

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