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पश्चिम बंगाल में दिवाली पर नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी, हाईकोर्ट ने बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक

दिवाली (Diwali) से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) का बड़ा फैसला आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ​राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पटाखों पर ये रोक दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नएल साल तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कोरोना महामारी (corona pandemic) का हवाला देते हुए यह रोक लगाई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कोलकाता। दिवाली (Diwali) से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) का बड़ा फैसला आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ​राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पटाखों पर ये रोक दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नएल साल तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कोरोना महामारी (corona pandemic) का हवाला देते हुए यह रोक लगाई है।

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बता दें कि, इससे पहले राज्य सरकार ने दिवाली, काली पूजा और छठ पर दो घंटे के लिए आतिशबाजी की छूट दी थी तो क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से सिर्फ ग्रीन पटाखे को फोड़ने की शर्त भी रखी गई थी।

राज्य सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की गयी थी। हाल ही में कोलकाता के प्रमुख डॉक्टरों, पर्यावरण एक्सपर्ट, मेडिकल एसोसिएशंस ने सीएम ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए।

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