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भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की कैद, दो हजार का जुर्माना भी लगा

भगोड़े व्यवसासी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चार महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। भगोड़े व्यवसासी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चार महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा।

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ऐसा नहीं करने पर भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को आदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था।

माल्या (Vijay Mallya) को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या (Vijay Mallya)  को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था।

 

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