आगर आपका पैसा किसी बैंक में जमा है और वो बैंक डूब जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले इन बैंक के डूबने के बाद रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इनका लाइसेंस रद्द कर देता था।
नई दिल्ली। आगर आपका पैसा किसी बैंक में जमा है और वो बैंक डूब जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले इन बैंक के डूबने के बाद रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इनका लाइसेंस रद्द कर देता था।
वहीं, अब ग्राहकों की सहूलियत के लिए मोदी सरकार (Modi government) ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, अब बैंक (Bank) के डूबने की स्थिति में बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटि इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिए 90 दिनों के अंदर पांच लाख रुपये तक की बीमा रकम मिल जाएगी।
बुधवार को इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) (Union Cabinet) ने DICGC एक्ट में बदलाव की मंजूरी दे दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इसके बारे में जानकारी दी है। गौरतलब है कि, सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनकी रकम किसी ने किसी बैंक के डूबने से फंस गयी है।