दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में स्क्रैपीज पॉलिसी (Scrappage policy) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी थीं। जिसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसी बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, जिन वाहन मालिकों के पास 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल हैं अब उनकी खड़ी गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा।
Scrappage Policy: दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में स्क्रैपीज पॉलिसी (Scrappage policy) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी थीं। जिसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसी बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, जिन वाहन मालिकों के पास 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल हैं अब उनकी खड़ी गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा।
परिवहन विभाग के मुताबिक, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Transport Minister Kailash Gehlot) ने सोमवार को निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर नष्ट करना बंद किया जाए। परिवहन मंत्री के विभाग के सचिव सह आयुक्त को दिये निर्देश के बाद से अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा पुराने वाहनों को जब्त करने का अभियान जारी रखना और और उन्हें नष्ट किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर वे वाहन सड़क पर ही क्यों न खड़ें हों।
नियमों की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों को अब सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलते पाया गया तो उन्हें जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक पर जुर्माना भी लगेगा। अब मंत्री के आदेश के बाद अगर कोई पुरानी कार या कोई और गाड़ी पार्किंग में है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि वाहन का उपयोग करने पर उसे जब्त कर स्क्रैप किया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।