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‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हों, वरना…’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अपने बयान को लेकर पहले सजा और संसद की सदस्यता जाने के बाद अब राहुल को पटना की अदालत में हाजिर होना होगा। मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में बुधवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील और बीजेपी सांसद सुशील मोदी (BJP MP Sushil Modi) के वकील के बीच अदालत में बहस हुई। अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में हाजिर होंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अपने बयान को लेकर पहले सजा और संसद की सदस्यता जाने के बाद अब राहुल को पटना की अदालत में हाजिर होना होगा। मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में बुधवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील और बीजेपी सांसद सुशील मोदी (BJP MP Sushil Modi) के वकील के बीच अदालत में बहस हुई। अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में हाजिर होंगे।

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राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  25 अप्रैल को पटना के सिविल कोर्ट में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर मोदी सरनेम के मामले में सुशील मोदी (Sushil Modi)  ने पटना में मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को बुधवार को ही अदालत में पेश होना था लेकिन वह नहीं पहुंचे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील ने अदालत से 25 अप्रैल को हाजिर होने का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने रजामंदी दे दी है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के वकील ने अदालत में बताया कि दरअसल उन्हें गुरुवार को केरल की अदालत में पेश होना है। इसके चलते उन्हें छूट दी जाए। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस के बाद अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 25 अप्रैल को अदालत में पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने के निर्देश दे दिये हैं। इसी कड़ी में सुशील मोदी (Sushil Modi) के वकील अदालत से मांग की है कि अगर राहुल गांधी  (Rahul Gandhi) 25 अप्रैल को पेश नहीं होते हैं तो उनका बेल बॉन्ड कैंसिल कर दिया जाए।

क्या है मामला?

बता दें भाजपा नेता सुशील मोदी (Sushil Modi) ने 2019 में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरेंडर कर दिया था और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसी मामले में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया। सूरत मेट्रोपोलिटन अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  की ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराने के बाद 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्होंने तीन अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की।

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