Judges' appointment matter,Supreme Court comments on the issue of delay in appointment, judges despite ,recommendation ,collegium
नई दिल्ली : कॉलेजियम की सिफारिश (collegium recommendation) के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माना कि कॉलेजियम (collegium) द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने में केंद्र द्वारा महीनों की देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) ने संवैधानिक मस्टर पास नहीं किया। बता दें कि दो दिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम नहीं कह सकता कि सरकार उसकी तरफ से भेजा हर नाम तुरंत मंजूरी करे। फिर तो उन्हें खुद नियुक्ति कर लेनी चाहिए।
सैनिटरी पैड मामले पर भी सुनवाई
स्कूल में कक्षा 6 से 12 की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि सरकारी, सरकारी अनुदान से चलने वाले और आवासीय स्कूल में लड़कियों को सैनिटरी पैड देने के अलावा अलग टॉयलेट की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुपचारित सीवेज को कोंडली सिंचाई नहर में बहने से रोकने में विफल रहने पर नोएडा पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के NGT के आदेश पर रोक लगा दी है।