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Krishna Janmabhoomi Controversy : मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका, हिंदू पक्ष की अर्जी पर जारी रहेगी सुनवाई

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में गुरुवार को हिंदू पक्ष (Hindu Side) की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) ट्रस्ट के आर्डर 7 रूल-11 का आवेदन खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर किए गए आवेदन पर ये फैसला आया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में गुरुवार को हिंदू पक्ष (Hindu Side) की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) ट्रस्ट के आर्डर 7 रूल-11 का आवेदन खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर किए गए आवेदन पर ये फैसला आया है।

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कोर्ट ने हिंदू पक्ष (Hindu Side) की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है। पूरे मामले में अब ट्रायल चलेगा। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) की तरफ से दायर हिंदू पक्ष (Hindu Side) की याचिका पर उठाए पोषणीयता के सवाल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah )से सम्बंधित कुल 15 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आया है।

मथुरा के भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव (Lord Shri Krishna resides in Katra Keshav Dev) व सात अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) की तरफ से सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल अर्जियों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (Shri Krishna Janmabhoomi Temple) से सटे शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court)  के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court)  द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक लगा दी थी।

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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि CPC के आर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court)  में दाखिल की थी। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court)  ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद (Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Mosque Dispute) से संबंधित सभी मामलों को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।

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