लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी अशीष मिश्रा (Ashish Mishra) जल्द ही जेल से बाहर हो आ सकते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) के बेल आर्डर को सही करने का आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई होगी।
Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी अशीष मिश्रा (Ashish Mishra) जल्द ही जेल से बाहर हो आ सकते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) के बेल आर्डर को सही करने का आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई होगी।
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 302 और 120बी जोड़ने का आर्डर दे दिया है। बता दें कि, 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की थी। इसके बाद से आशीष की जेल से रिहाई में समय लग रहा था।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल मिस्टेक को लेकर पेंच फंस गया है। दरअसल, कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके बाद आशीष के वकीलों ने बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर आज हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि बेल आर्डर में छूटी धाराओं जोड़ा जाए।