सीबीआई (CBI) ने कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav) को नौकरी के लिए जमीन मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav) से जल्द इस मामले में पूछताछ की जा सकती है।
पटना : सीबीआई (CBI) ने कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav) को नौकरी के लिए जमीन मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav) से जल्द इस मामले में पूछताछ की जा सकती है।
वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी राबड़ी देवी के आवास पर पूछताछ को लेकर बयान दिया है। समाचार एजेंसी के हवाले से सीबीआई ने कहा कि राबड़ी देवी के कहने पर ही टीम पूछताछ के लिए उनके आवास पहुंची थी।
सीबीआई (CBI) के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को तलब किया गया था। उन्होंने खुद सोमवार 6 मार्च को अपने आवास पर पूछताछ की तारीख तय की थी।
दरअसल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav) उनके परिवार पर आरोप है कि साल 2004-2009 के दौरान यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने करीबियों को ग्रुप-डी में नौकरी के बदले सस्ते दाम या तोहफे के बदले उनसे जमीन ली थी।
इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई (CBI) ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 14 लोगों को आरोपित बनाया गया। इनमें लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav), राबड़ी देवी समेत उनके बेटे-बेटियों के भी नाम है।
सीबीआई (CBI) को गृह मंत्रालय ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी
दरअसल, 2004 से 2009 के बीच यूपीए सरकार में रेल मंत्री के पद पर थे। ऐसे में केंद्रीय एजेंसी को उनपर मुकदमा चलाने के लिए भारत सराकार से मंजूरी की जरूरत थी।
सीबीआई का आरोप है कि मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और केंद्रीय रेलवे के CPO के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav) परिवार ने यह घोटाला किया।
इसमें नौकरी के बदले प्रचलित सर्किल रेट और बाजार दर से काफी कम कीमत पर जमीन हासिल की गई। गृह मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में इस मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
15 मार्च को दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट में पेश होगा लालू परिवार
दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने सीबीआई (CBI) की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Parsad Yadav), राबड़ी देवी और मीसा भारती को समन जारी 15 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।