दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया (Former Deputy Chief Minister of Delhi and AAP leader Manish Sisodia) ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) का रुख किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया (Former Deputy Chief Minister of Delhi and AAP leader Manish Sisodia) ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) का रुख किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार (Lok Sabha Election Campaign) करने के लिए उन्होंने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) दोनों मामलों में अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)की याचिका पर कोर्ट ने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।
इससे पहले सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल सोमवार की तारीख तय की।