महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेश को भी रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेश को भी रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सिंह के खिलाफ जबरन वसूली से संबंधित चार प्राथमिकियां मुंबई और उससे सटे ठाणे में दर्ज की गई थीं। अधिकारी ने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को उनका निलंबन वापस लेने का आदेश जारी किया।
उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निलंबन की अवधि को उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे वह ड्यूटी पर थे। सिंह को दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया गया था जब महा विकास अघाड़ी (MBA) सरकार सत्ता में थी।
महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने नवंबर 2021 में परमबीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ रंगदारी के आरोपों में एफआईआर दर्ज थी। तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही परमबीर के निलंबन आदेश पर दस्तखत किए थे। इसके साथ उस वक्त के ठाणे शहर के उपायुक्त पराग मनेरे को भी निलंबित कर दिया गया था।
परमबीर सिंह (Parambir Singh) के खिलाफ अनियमितताओं और कर्तव्यों का निर्वहन न करने के मामले में कार्रवाई की गई थी। उन पर आरोप था कि वह महाराष्ट्र होम गार्ड (Maharashtra Home Guard) के प्रमुख बनाए जाने के बाद से ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर 29 अगस्त 2021 तक की छुट्टी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह ड्यूटी पर नहीं लौटे थे।
सिंह ने मार्च 2021 में प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख (The then Home Minister of the state Anil Deshmukh) पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। परमबीर के मुताबिक देशमुख ने पुलिस को रेस्टोरेंट व बार मालिकों से एक महीने में 100 करोड़ की उगाही करने को कहा था। हालांकि, देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया था।