मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव (Mainpuri Lok Sabha By-Election) में सुभासपा प्रत्याशी (SBSP Candidate) समेत सात नामांकन निरस्त कर दिए गए है। बीते शुक्रवार को पूरे दिन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (District Election Officer Office) में तैनात अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच में जुटे रहे। देर शाम जांच के बाद डिंपल यादव (Dimple Yadav)और रघुराज सिंह शाक्य (Raghuraj Singh Shakya) समेत छह नामांकन वैध पाए गए हैं।
मैनपुरी । मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव (Mainpuri Lok Sabha By-Election) में सुभासपा प्रत्याशी (SBSP Candidate) समेत सात नामांकन निरस्त कर दिए गए है। बीते शुक्रवार को पूरे दिन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (District Election Officer Office) में तैनात अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच में जुटे रहे। देर शाम जांच के बाद डिंपल यादव (Dimple Yadav)और रघुराज सिंह शाक्य (Raghuraj Singh Shakya) समेत छह नामांकन वैध पाए गए हैं।
उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव (Dimple Yadav), भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य (Raghuraj Singh Shakya), सुभासपा प्रत्याशी रामाकांत कश्यप (SBSP Candidate Ramakant Kashyap) समेत कुल 13 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। शुक्रवार को इन नामांकन पत्रों की जांच कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह (District Election Officer Avinash Krishna Singh) के नेतृत्व में अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच में जुटे रहे। जांच में छह नामांकन वैध पाए गए और सात नामांकन अवैध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए।
इन के नामांकन वैध
– डिंपल यादव, सपा।
– रघुराज सिंह शाक्य, भाजपा।
– भूपेंद्र धनगर, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी।
– सुषमा देवी, निर्दलीय।
– प्रमोद यादव, भारतीय कृषक दल।
– सुरेश चंद्र, निर्दलीय।
इनके नामांकन हुए निरस्त
– रमाकांत कश्यप, सुभासपा।
– सुनील मिश्रा, सर्व समाज जनता पार्टी।
– उर्मिला भारती, वोटर्स पार्टी इंटनरेशनल।
– कपिंजल, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी।
– रामकुमार, निर्दलीय।
– महेश चंद्र शर्मा, निर्दलीय।
– विद्यावती, निर्दलीय।
मैनपुरी उपचुनाव (Mainpuri Lok Sabha By-Election) में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओपी राजभर को बड़ा झटका लगा है। सुभासपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप (SBSP Candidate Ramakant Kashyap) का नामांकन निरस्त हो गया है। वैध और अवैध नामांकन पत्रों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर चस्पा करा दी गई है।
उपचुनाव के लिए दाखिल जो नामांकन पत्र जांच में वैध पाए गए हैं, उन्हें नाम वापसी के लिए एक और मौका मिलेगा। आयोग के निर्देश के अनुसार 21 नवंबर तक कोई भी प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) के सामने प्रस्तुत होकर नामांकन वापस ले सकेगा। तारीख बीतने के बाद नामंकन वापस नहीं लिया जा सकेगा।