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Manish Sisodia Arrest: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट जाने की सलाह

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Manish Sisodia Arrest: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) की गिरफ्तारी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो जजों की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की।

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वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए सिसोदिया को हाई कोर्ट (High Court) जाने के लिए कहा है। आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) फिलहाल सीबीआई (CBI) की हिरासत में हैं।

मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है। इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट भी तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके जमानत अर्जी दाखिल करने का भी विकल्प है।

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