केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने सोमवार को केंद्रीय रक्षा सचिव, गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो 'आईबी' के निदेशक और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के सचिव को दो साल का सेवा विस्तार देने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सीबीआई (CBI)और ईडी (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है।केंद्र के तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यदि जनहित में यह आवश्यक समझा जाता है तो रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया निदेशक, रॉ सेक्रेटरी (Raw Secretary), सीबीआई निदेशक(CBI Director) , ईडी निदेशक (ED Director) को केंद्र सरकार (Central Government) सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सेवा विस्तार के लिए लिखित में वजह बतानी होगी। नए नियम के अनुसार सेवा विस्तार दो साल से अधिक के लिए नहीं होगा।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने सोमवार को केंद्रीय रक्षा सचिव, गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो ‘आईबी’ के निदेशक और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के सचिव को दो साल का सेवा विस्तार देने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सीबीआई (CBI)और ईडी (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है।
केंद्र के तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यदि जनहित में यह आवश्यक समझा जाता है तो रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया निदेशक, रॉ सेक्रेटरी (Raw Secretary), सीबीआई निदेशक(CBI Director) , ईडी निदेशक (ED Director) को केंद्र सरकार (Central Government) सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सेवा विस्तार के लिए लिखित में वजह बतानी होगी। नए नियम के अनुसार सेवा विस्तार दो साल से अधिक के लिए नहीं होगा।
2005 में दो साल का कार्यकाल तय था
वर्ष 2005 में केंद्र सरकार (Central Government) ने इन सचिवों व निदेशकों के लिए दो साल का कार्यकाल तय किया था। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने दो अध्यादेशों को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच वर्ष करने की इजाजत दी है।