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सिसोदिया की जमानत पर अब 21 मार्च को होगी सुनवाई , ED ने 10 दिन की मांगी रिमांड , कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सात दिन के लिए ईडी की रिमांड पर   राउज एवेंन्यू कोर्ट ने भेज दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड की मांग की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सात दिन के लिए ईडी की रिमांड पर   राउज एवेंन्यू कोर्ट ने भेज दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड की मांग की।

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बता दें कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां एजेंसी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। ED सिसोदिया को लेकर दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद स्पेशल जज एमके नागपाल ने पहले ED की रिमांड पर सुनवाई शुरू की।

कोर्ट में ED का पक्ष एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रखा। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया ने इससे जुड़े डिजिटल सबूत भी मिटा दिए।

एजेंसी ने कहा कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। इसके लिए हम सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं।

कोर्ट में कस्टडी के लिए ED की  दलीलें

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सिसोदिया के प्रतिनिधि ने के कविता से मुलाकात की
ED के वकील जोहैब हुसैन ने कहा, ‘सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।’

साउथ के ग्रुप ने AAP नेताओं ने 100 करोड़ घूस दी
उन्होंने कहा, ‘दक्षिण के ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ की घूस दी। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार को चलाया जा सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मुलाकात की। नायर कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से लिकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं।’

एक साल में 14 फोन तोड़े, वे सिसोदिया के नाम पर नहीं थे
जोहेब ने कहा, ‘एक साल के समय में 14 फोन इस्तेमाल किए गए और बदले गए। इन्हें तोड़ भी दिया गया। सिसोदिया ने उन फोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें दूसरों ने खरीदा था। सिम कार्ड भी सिसोदिया के नाम पर नहीं था ताकि बाद में वो अपने बचाव में इस बात को इस्तेमाल कर सकें।’

सिसोदिया शुरुआत से ही टालमटोल कर रहे हैं
उन्होंने दलील दी, ‘एक फोन भी सिसोदिया के नाम पर नहीं थे। एक सिम कार्ड देवेंदर शर्मा के नाम पर था। यह दिखाता है कि इस केस में बड़े पैमाने पर सबूतों को तबाह किया गया। आप खुद देखिए कि हम सिसोदिया की कस्टडी क्यों चाहते हैं। यह शुरुआत से ही टालमटोल कर रहे हैं।’

सिसोदिया के वकील की दलीलें

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शराब नीति एक चुनी हुई सरकार ने बनाई
मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा, ‘ED कह रहा है कि यह पॉलिसी गलत है। एक चुनी हुई सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है। यह कई परतों से गुजरती है। ये सरकार के पास जाती है, अफसरों के पास जाती है। फाइनेंस और लॉ सेक्रेटरी के पास जाती है। ये पॉलिसी उप-राज्यपाल के पास जाती है।’

 ED जल्दबाजी की बात कह रही, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं
उन्होंने कहा, ‘यह शराब नीति उप-राज्यपाल के पास गई। LG यानी केंद्र सरकार। उन्होंने 3 बातें पूछी थीं, लेकिन इनमें से एक भी प्रॉफिट मार्जिन या एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई नहीं थी। ED जल्दबाजी के बारे में बात कर रही है। मैं जल्दबाजी के ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। नोटबंदी की गई और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक करार दिया।’

ED एक रुपए की जांच नहीं कर पाई, बस कह रही- हमने सुना
कृष्णन बोले, ‘ED कह रही है कि विजय नायर सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे। ED अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढ पाई है, जिसमें सिसोदिया को एक भी रुपया भेजा गया हो। अभी तक वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं? दस्तावेज देख लीजिए। सब जगह ED कह रही है, हमने सुना, हमने सुना।’

जांच एजेंसी अरेस्ट करना अपना अधिकार समझने लगी हैं

सिसोदिया के दूसरे वकील मोहित माथुर ने कहा- इन दिनों ये फैशन बन गया है कि जांच एजेंसी अपने अधिकार समझकर लोगों को अरेस्ट कर रही हैं। समय आ गया है, कोर्ट को ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए।

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