पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद अगर कोई पत्नी देर रात तक पराए व्यक्ति से बात करती है तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा।
पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद अगर कोई पत्नी देर रात तक पराए व्यक्ति से बात करती है तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा।
बता दें कि केरल हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया था। जहां एक पति-पत्नी के तलाक हलखनामा दाखिल किया था। पति का आरोप था कि पत्नी देर रात तक पराए व्यक्ति से बात करती है। जिसके बाद कोर्ट ने इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रख कर दंपती को इसी बिनाह पर तलाक की मंजूरी दी। बता दें कि पति ने फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।
बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और वे इससे पहले भी तीन बार अलग हो चुके हैं। ऐसे में पत्नी को अपने रिश्ते के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था हालांकि उसने ऐसा नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि फोन कॉल को लेकर दिए गए प्रमाण ही यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि महिला व्यभिचार कर रही थी।
बता दें कि साल 2012 में पत्नी ने ससुराल वालों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे। इससे पहले भी पति को शक था कि पत्नी किसी दूसरे शख्स के साथ संबंध में है।