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Raj Babbar : कांग्रेस नेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, 1996 में दर्ज हुई थी FIR

मतदान अधिकारी (Polling Officer) से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर (Raj Babbar) को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने दो साल की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज बब्बर (Raj Babbar)  सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए हैं। वहीं, फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर (Raj Babbar)  कोर्ट में मौजूद रहे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मतदान अधिकारी (Polling Officer) से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर (Raj Babbar) को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने दो साल की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज बब्बर (Raj Babbar)  सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए हैं। वहीं, फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर (Raj Babbar)  कोर्ट में मौजूद रहे।

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2 मई 1996 को मतदान अधिकारी ने वजीरगंज थाने (wazirganj police station) में राज बब्बर (Raj Babbar)  के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस दौरान राज बब्बर (Raj Babbar)  सपा के प्रत्याशी थे।

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