सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की सख्ती के बाद रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद (Dharma Sansad) पर पुलिस ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने हिंदू महापंचायत होने से पहले मुख्य संयोजक दिनेशानंद भारती (Chief Convener Dineshanand Bharti) और उनके कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद अब स्वामी आनंद स्वरूप (Swami Anand Swarup) को हिरासत में लिया गया है। आनंद स्वरूप (Anand Swarup)को हिरासत में लेने के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश है। उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने रुड़की में धारा 144 भी लागू (Section 144 implemented) कर दी है।
रुड़की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की सख्ती के बाद रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद (Dharma Sansad) पर पुलिस ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने हिंदू महापंचायत होने से पहले मुख्य संयोजक दिनेशानंद भारती (Chief Convener Dineshanand Bharti) और उनके कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद अब स्वामी आनंद स्वरूप (Swami Anand Swarup) को हिरासत में लिया गया है। आनंद स्वरूप (Anand Swarup)को हिरासत में लेने के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश है। उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने रुड़की में धारा 144 भी लागू (Section 144 implemented) कर दी है।
भारी पुलिस बल तैनात
आज प्रस्तावित हिंदू महापंचायत (Hindu Mahapanchayat) पर जिला प्रशासन ने रोक लगाने के बाद यहां टकराव के हालत बन गए हैं। इसको देखते हुए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आयोजकों ने कहा कि हिंदू महापंचायत (Hindu Mahapanchayat) हर हाल में होगी, चाहे थाने में ही करनी पड़े। धर्म संसद (Dharma Sansad) के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कुछ आयोजकों को भी हिरासत में लिया है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस का पहरा है। इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हिंदू महापंचायत (Hindu Mahapanchayat) को लेकर पुलिस की तरफ से जहां एक और सख्ती बरती गई है। वहीं स्वामी दिनेश आनंद भारती (Swami Dinesh Anand Bharti) के संपर्क में रहने वाले आश्रमों पर भी पुलिस की नजर है।
मुख्य सचिव होंगे जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि मंगलवार को देश की सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने मामले में सुनवाई करते हुए सख्त हिदायत दी थी कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हम मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं।