HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Salman Khan काला हिरण केस: राजस्थान हाई कोर्ट ने इन 3 अपीलों पर दिया ये बड़ा आदेश

Salman Khan काला हिरण केस: राजस्थान हाई कोर्ट ने इन 3 अपीलों पर दिया ये बड़ा आदेश

By आराधना शर्मा 
Updated Date

जोधपुर: सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर जिला एवं सेशन अदालत को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इस नोटिस में सलमान से जुड़ी तीनों अपीलों पर आगे की सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। सलमान की तरफ से दाखिल की गई ‘स्थानांतरण याचिका’ पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने संबंधित लोगों से जवाब तलब किया है।

पढ़ें :- Pushpa-2 Song: Allu Arjun की फिल्म पुष्पा-2 के किसिक सॉन्ग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

आपको बता दें, सलमान खान की तरफ से वकील हस्तीमल सारस्वत ने उच्च न्यायालय के सामने स्थानांतरण याचिका पेश की थी। पिछली तारीख पर न्यायमूर्ति विजय विश्नोई ने सुनवाई से इनकार करते हुए मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया था। शुक्रवार को सलमान की याचिका जज  मनोज गर्ग की कोर्ट में सूचीबद्ध हुई थी। सलमान खान की तरफ से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी व हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखा।

ये है 3 मामले 

सारस्वत ने सलमान  की तरफ से स्थानांतरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से संबंधित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें लंबित हैं, जिनका संबंध एक ही मामले से है। एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की तरफ से, बरी किये गए सैफ अली खान व अन्य के विरुद्ध पेश की गई है। वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की तरफ से सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के विरुद्ध पेश की गई है, तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की तरफ से काले हिरण शिकार मामले में पांच वर्ष की सजा के खिलाफ पेश की गई है।

जबकि एक अपील राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्र एवं दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पहले से ही पेश की गई थी क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच वर्ष जेल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया गया था। ऐसे में जब पहले ही सरकार की तरफ से अपील हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है, तो सलमान से संबंधित सभी अपीलों पर राजस्थान हाई कोर्ट में ही सुनवाई की जाए।

पढ़ें :- कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने अडानी समूह के 100 करोड़ लौटाए, सीएम ने दी जानकारी

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...