चुनाव आयोग (Election Commission) के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और सिंबल के इस्तेमाल से रोकने की मांग को खारिज कर दी है।
नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और सिंबल के इस्तेमाल से रोकने की मांग को खारिज कर दी है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दो सप्ताह बाद मामले में अब सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमे दोनों पक्षों की दलीलों को सुनना होगा। बिना दलील सुने रोक नहीं लगाया जा सकता।
इससे पहले सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम राहत के लिए आग्रह किया और यथास्थिति आदेश पारित करने का आग्रह किया।
जानिए क्या है मामला?
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई वाले गुट को शुक्रवार (17 फरवरी) को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। साथ ही उनको शिवसेना का ‘धनुष-बाण‘ चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था। इसी फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे हैं।