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SC ने भीमा कोरेगांव मामले में एक्टविस्ट गौतम नवलखा को दी जमानत, सुरक्षा पर खर्च 20 लाख रुपये भुगतान का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की उम्र को ध्यान में रखते हुए और मामले में जारी ट्रायल के जल्द पूरा न होने को देखते हुए गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को जमानत देने का फैसला किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) में एक्टविस्ट गौतम नवलखा (Activist Gautam Navlakha) को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की उम्र को ध्यान में रखते हुए और मामले में जारी ट्रायल के जल्द पूरा न होने को देखते हुए गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जमानत दी जा चुकी है।

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हाईकोर्ट से मिल चुकी थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को उनके घर पर नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा पर खर्च हुए 20 लाख रुपये के भुगतान का भी आदेश दिया। गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को एल्गार परिषद मामले में 14 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने उन्हें नवी मुंबई स्थित उनके घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। बीते साल दिसंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने भी गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि जांच एजेंसी एनआईए की अपील पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर ही तीन हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने हाईकोर्ट के आदेश पर जारी स्टे को अपने अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया था।

20 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को घर पर नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा पर खर्च हुए 20 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। बीती 9 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को सुरक्षा के बदले 1.64 करोड़ रुपये का भुगतान करने से नहीं बच सकते क्योंकि नवलखा ने ही उन्हें घर पर नजरबंद रखने की अपील की थी। गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) और अन्य पर 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद के सम्मेलन में भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप है। पुलिस का आरोप है कि गौतम नवलखा और अन्य के भड़काऊ भाषण के चलते ही परिषद के सम्मेलन के अगले दिन भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक (Bhima Koregaon War Memorial) पर हिंसा भड़की।

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