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मानहानि केस में राहुल गांधी को ‘सुप्रीम’ राहत, कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक, क्या है मामला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के उस आदेश की जांच करने पर भी सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को 2019 में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के उस आदेश की जांच करने पर भी सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को 2019 में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

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मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आठ सितंबर 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को 2019 में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह समन मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त 2019 को शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जारी किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने का अपना 2021 का आदेश जारी रखने को कहा था, जिससे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  जा सकें।

क्या है राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत?

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शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के खिलाफ टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया कि इन बयानों से प्रधानमंत्री के साथ-साथ भाजपा के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। श्रीश्रीमल ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि वह भाजपा के सदस्य हैं और अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी से आहत हैं।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है।’ राफेल सौदे को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ यानी चोरों का सरदार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था।

राहुल गांधी के वकील ने क्या दलील दी?

राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में कानून पहले से स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। उसने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया है। तब तक निचली अदालत में आगे की कार्यवाही रुकी रहेगी।

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