नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) को बताया कि प्रदेश सरकार को ब्रेस्ट मिल्क (Breast Milk) को इकट्ठा करने, और उसका बिजनेस करने की अनुमति देने वाले लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट मुनेगौड़ा नामक व्यक्ति के तरफ से दायर