नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (Money Laundering Act) के तहत दायर केस विशेष अदालत के जरिए शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी (ED) पीएमएलए (PMLA) के प्रावधानों के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने