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दिल्ली हाईकोर्ट की लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी, कहा- सहमति से वयस्कों का रिश्ता शादी के समान, माता-पिता भी नहीं दे सकते दखल

दिल्ली हाईकोर्ट की लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी, कहा- सहमति से वयस्कों का रिश्ता शादी के समान, माता-पिता भी नहीं दे सकते दखल

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationships) में रह रहे वयस्कों का रिश्ता शादी के समान है। माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त उनकी पसंद में दखल नहीं दे सकते। न ही उनकी जान या स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकते हैं। अदालत ने परिवार की

शादियां अब नहीं रही ‘लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप’, युवाओं में बढ़ा कोर्ट मैरिज का क्रेज

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने अभी-अभी स्पष्ट किया है कि यदि दो व्यस्क आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships) में रह रहे हो, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे उन दोनो में से कोई एक पहले से शादीशुदा ही क्यों न हो? इसके साथ ही