नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) के अधिकारी बिजय केतन साहू (Bijay Ketan Sahu) को गिरफ्तारी से सोमवार को संरक्षण प्रदान कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका