कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) में मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश (Anti-rape bill Introduced) कर दिया गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म (Rape) और सामूहिक दुष्कर्म