नई दिल्ली। देश के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) के खिलाफ विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज हो गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना चाहिए