पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला (West Bengal Teacher Recruitment Scam) मामले में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव और लोक सभा संसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सीबीआई (CBI) ने समन भेजा है। 18 अप्रैल पूछताछ के लिए बुलाया है।
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला (West Bengal Teacher Recruitment Scam) मामले में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव और लोक सभा संसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सीबीआई (CBI) ने समन भेजा है। 18 अप्रैल पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का पूछताछ पर रोक के बावजूद सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है।
अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने मुझे ‘परेशान’ करने और ‘निशाना बनाने’ की अपनी हताशा में सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी गई थी। फिर भी, ‘सम्मन’ आज दोपहर 1:45 बजे हाथ से दिया गया। उन्होंने कहा कि ये गंभीर स्थिति!
In its desperation to ‘harass’ and ‘target’ me, BJP EXPOSES CBI & ED to CONTEMPT OF COURT!
SC stayed the Calcutta HC’s order in the morn that granted permission to the Central Agencies to summon me.
Yet, the ‘SUMMON’ was HAND-DELIVERED today at 1:45 pm
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Grave State of affairs! pic.twitter.com/p7wVT4Eycq
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) April 17, 2023
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (17 अप्रैल) को कोलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) से सीबीआई (CBI)और ईडी (ED) को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला (West Bengal Teacher Recruitment Scam) मामले में पूछताछ कररने का निर्देश दिया था।
13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED)को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी।
जानें बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला
Sept 2022: बंगाल के शिक्षकों की भर्ती घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय ने 103.10 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जप्त किया था। बहुस्तरीय घोटाले में पूर्व तृणमूल मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की तरह कई नाम सामने आए। मामले के अनुसार मेरिट लिस्ट में आए विद्यार्थियों को शिक्षक का पद न मिला और कई विद्यार्थियों के पार्टी के नेता से संबंध पाए गए।
बंगाल के इतिहास में पहली बार, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति और पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग (West Bengal Central School Service Commission) के पूर्व अध्यक्ष सुबिरेश भट्टाचार्य को सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार किया था।
जनवरी 2023 : कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जजों की बेंच पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच कर रहे सीबीआई (CBI) के कुछ अधिकारियों की भूमिका पर संदेह जताया है। कोर्ट ने खासतौर से अलग-अलग सरकारी विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में संदेह जताया है। मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस विश्वजीत बसु ने यहां तक कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में सीबीआई जानबूझकर मामले में देरी कर रही है।
मार्च 2023 : सीबीआई (CBI) ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग (West Bengal Central School Service Commission) के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा और एनवाईएसए कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष नीलाद्री दास को गिरफ्तार किया था।