सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। इसके साथ ही सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार (Gujarat Government) को नोटिस भी जारी करते हुए संबंधित पक्षों से 15 जुलाई तक मामले में दस्तावेज दाखिल करने को कहा है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। इसके साथ ही सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार (Gujarat Government) को नोटिस भी जारी करते हुए संबंधित पक्षों से 15 जुलाई तक मामले में दस्तावेज दाखिल करने को कहा है।
तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की नियमित जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी थी । उन्हें 2002 के गोधराकांड (Godhra Incident) के बाद हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सुबूत गढ़ने से जुड़े एक मामले में तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की अदालत ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज की और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा था, क्योंकि वह पहले ही अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं।
पिछले साल 25 जून को लिया गया था हिरासत में
गोधरा कांड (Godhra Incident) के बाद हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने को लेकर अहमदाबाद अपराध शाखा पुलिस (Ahmedabad Crime Branch Police) की ओर से दर्ज एक मामले में सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार (RB Sreekumar, former Director General of Police, Gujarat) और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ हिरासत में लिया गया था। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने 30 जुलाई, 2022 को मामले में सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को यह संदेश जाएगा कि कोई व्यक्ति बिना किसी सजा के आरोप लगा सकता है और बच सकता है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 अगस्त 2022 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की थी। इस बीच, हाईकोर्ट की ओर से उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले साल दो सितंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) में उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला होने तक निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनसे मामले की जांच में जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने को भी कहा था। सीतलवाड़ तीन सितंबर को जेल से बाहर आई थीं।