Social Media Account: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में भारत सरकार (Indian Government) कई बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में फेसबुक (Facebook), एक्स (X), इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ यूजर्स के पर्सनल डेटा (Personal data) को पर्मानेंटली डिलीट (Permanently delete) करने को कहा है।
Social Media Account: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में भारत सरकार (Indian Government) कई बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में फेसबुक (Facebook), एक्स (X), इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ यूजर्स के पर्सनल डेटा (Personal data) को पर्मानेंटली डिलीट (Permanently delete) करने को कहा है।
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platform) से कहा है कि वो उन यूजर्स के पर्सनल डेटा को पर्मानेंटली डिलीट कर दें, जिन्होंने लगातार पिछले तीन सालों या उससे अधिक समय से अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है। दरअसल, यह कदम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के ड्राफ्ट के नियमों के तहत उठाया गया है।
DPDP एक्ट के ड्राफ्ट के नियमों को इस साल अगस्त में एक कानून के रूप में अनुमोदित किया गया था। इन नियमों को लाने से पहले स्टॉकहोल्डर्स के बीच चर्चा के लिए जारी किया जाएगा। इस नए नियम को ईकॉमर्स कंपनियों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, गेमिंग मिडिएटर्स और सभी सोशल मीडिया मीडिएटर्स पर भी लागू किया जा सकता है।
हालांकि, कुछ प्लेटफॉर्म को कुछ यूजर्स डेटा जैसे- हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सस्थानों को पब्लिकली कुछ पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल आथॉरिटी के कंट्रोल में आने वाले शैक्षणिक संस्थान को भी छूट दी जाएगी।