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जहरीली कफ सीरप पीने से बच्चो के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा सीबीआई जांच नहीं होगी

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने से बच्चों की हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई जांच कराने से इंकार कर दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनने के लिए सहमत हो गया था।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने से बच्चों की हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई जांच कराने से इंकार कर दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनने के लिए सहमत हो गया था।

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बता दें कि मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने से कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत हो गई थी। जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया था। वहीं कुछ दिनों बाद राजस्थान में भी तीन बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद मामले ने और तुल पकड़ लिया और जानलेवा कफ सीरप को कई राज्यों में बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में बैन किया गया है। वहीं इस मामले में कफ सीरप बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं कफ सीरप बनाने वाली कंपनी कोल्ड्रिफ को सीज कर दिया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार की तारिख दी थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की मौत के मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार है।

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