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‘BJP वालों से ख़ास गुज़ारिश है इस घटना पे राजनीति न करें,’ बदसलूकी मामले में स्वाति मालीवाल ने दी नसीहत

Swati Maliwal Misbehavior Case: दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने अपने साथ हुई बदसलूकी के मामले में गुरुवार को पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। जिसमें सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) के पीए विभव कुमार (Vibhav Kumar) पर स्वाति को थप्पड़ और घूसे मारने के आरोप लगाए हैं। वहीं, स्वाति मालिवाल ने विभव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद भाजपा को इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Swati Maliwal Misbehavior Case: दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने अपने साथ हुई बदसलूकी के मामले में गुरुवार को पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। जिसमें सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) के पीए विभव कुमार (Vibhav Kumar) पर स्वाति को थप्पड़ और घूसे मारने के आरोप लगाए हैं। वहीं, स्वाति मालिवाल ने विभव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद भाजपा को इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी है।

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विभव कुमार के खिलाफ बयान दर्ज कराने के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने Character Assassination करने की कोशिश की, ये बोला की दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी हैं। BJP वालों से ख़ास गुज़ारिश है इस घटना पे राजनीति न करें।’

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विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal)  के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि विभव कुमार ने स्वातिमालीवाल को थप्पड़ और लात-घूसे मारे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति का बयान दर्ज करने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया।

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