अफ्रीकी देश युगांडा के सांसदों ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया जो समलैंगिक या यौन अल्पसंख्यक के रूप में पहचान करने वाले लोगों को अपराधी बनाता है।
Uganda Parliament : अफ्रीकी देश युगांडा (African country Uganda) के सांसदों ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया जो समलैंगिक या यौन अल्पसंख्यक के रूप में पहचान करने वाले लोगों को अपराधी बनाता है। इस विधेयक में गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत किसी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है।
बिल, जो इस महीने की शुरुआत में पहली बार पेश किया गया था, मंगलवार देर रात संसद में व्यापक समर्थन के साथ पारित हुआ। अब यह राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी (President Yoweri Museveni)के पास जाएगा जो अपने वीटो का उपयोग करना या कानून में हस्ताक्षर करना चुन सकते हैं। बिल यह भी निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति जो gay activities में शामिल होने के उद्देश्य से बच्चों को संवारने या उनकी तस्करी करने का दोषी है, उसे आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जो एलजीबीटी (LGBT rights activities) अधिकारों की गतिविधियों या संगठनों का समर्थन या फंडिंग करते हैं, या समलैंगिक समर्थक मीडिया सामग्री और साहित्य को प्रकाशित, प्रसारित और वितरित करते हैं, उन्हें भी अभियोजन और कारावास का सामना करना पड़ेगा।