HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद बड़ा झटका, जमानत याचिका फिर खारिज

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद बड़ा झटका, जमानत याचिका फिर खारिज

दिल्ली दंगा मामले (Delhi riots case) में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (JNU alumnus Umar Khalid ) को गुरुवार को  अदालत ने बड़ा  झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज (Bail Plea Rejected Again) कर दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले (Delhi riots case) में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (JNU alumnus Umar Khalid ) को गुरुवार को  अदालत ने बड़ा  झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज (Bail Plea Rejected Again) कर दी है।

पढ़ें :- अमित शाह की आलोचना पड़ी भारी, जयंत चौधरी ने RLD सभी पार्टी प्रवक्ताओं की कर दी छुट्टी

बता दें कि कोर्ट ने एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid )की दिल्ली दंगो में जमानत पर फैसले को बुधवार(23 मार्च) को 24 मार्च तक के लिए टाल दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) ने 3 मार्च को आदेश सुरक्षित रखा था और बुधवार को सुनाया जाना था। न्यायाधीश रावत ने कहा कि फैसला तैयार नहीं हो पाया और अब फैसला गुरुवार को दोपहर को सुनाया जाएगा। छह महीने से अधिक समय तक जमानत की सुनवाई में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क रखे।

अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के दंगे एक पूर्व नियोजित, गहरी साजिश का हिस्सा थे जो आरोपियों द्वारा रची गई थी। खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने दलील दी थी कि कई लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया और विरोध प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष था लेकिन आरोपपत्र सांप्रदायिक (charge sheet communal) था।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...