मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के चुनावों में किए गए वादे को निभाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड (Uttarakhand) की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही UCC बिल लेकर आएंगे।
देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) की धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) मैनुअल (Manual) को सोमवार को मंजूरी दे दी है। मैनुअल (Manual) को पहले ही विधान विभाग द्वारा गहराई से जांचा और परखा जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के चुनावों में किए गए वादे को निभाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड (Uttarakhand) की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही UCC बिल लेकर आएंगे। हमने यह वादा पूरा किया। ड्राफ्ट कमेटी (Draft Committee) ने इसका प्रारूप तैयार किया, इसे विधानसभा में पास किया गया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बना।
Dehradun, Uttarakhand: CM Pushkar Singh Dhami says, "We had promised the people of Uttarakhand during the 2022 elections that the UCC (Uniform Civil Code) will be implemented as soon as our government will be formed. We brought it. The draft committee drafted it, it was passed,… pic.twitter.com/qwIOXUx0T9
— IANS (@ians_india) January 20, 2025
अब प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही इसे लागू करने की तारीखों का ऐलान करेंगे। उत्तराखंड (Uttarakhand) में UCC बिल पहली बार 6 फरवरी को विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया गया था। 7 फरवरी को इसे भारी बहुमत से पास कर दिया गया। इसके बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का दर्जा दिया। अब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने की दिशा में है, जहां UCC लागू होगा।
उत्तराखंड में UCC लागू करने का उद्देश्य
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, या लिंग के हों। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय शामिल हैं।