चित्रकूट जनपद में सन 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार में सपाइयों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान ट्रेन रोकने और प्रशासन पर पथराव करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
चित्रकूट। चित्रकूट जनपद में सन 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार में सपाइयों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान ट्रेन रोकने और प्रशासन पर पथराव करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मौजूदा भाजपा सांसद आरके पटेल (BJP MP RK Patel) और मौजूदा नगरपालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता और दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे पूर्व विधायक सहित 16 लोगों को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही 3 दोषियों को 1 माह की कारावास की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि साल 2009 में प्रदेश में बसपा सरकार थी। तब समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के तौर पर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में पांच दिवसीय विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया था। आखिरी दिन 16 सितंबर को चित्रकूट जनपद में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे आरके पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों सपाइयों ने बसपा सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेन रोको आंदोलन किया गया था। जब प्रशासन ने उन्हें रोका तो तभी सैकड़ों सपाइयों ने शहर के पटेल चौराहे पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नोकझोंक हुई थी। इसी दौरान सपाइयों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन शहर कोतवाल ने सपा से सांसद रहे आरके पटेल सहित 20 नामजद सपाइयों और डेढ़ सौ अज्ञात सपाइयों के खिलाफ कर्वी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करते चार्जशीट दाखिल की थी।
सीजेएम कोर्ट (CJM Court)ने 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध कर दिए हैं, जिसमें 1 दी दोषी राजबहादुर की मौत हो चुकी है। बचे 19 आरोपियों में 16 को 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसमें मौजूदा बीजेपी सांसद आरके पटेल, मौजूदा चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, शक्ति प्रताप सिंह,सुनील सिंह,मनोज सिंह, दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे व पूर्व विधायक वीर सिंह,निर्भय सिंह,सत्यनारायण पटेल,भईयालाल यादव,गौरी शंकर मिश्रा,भोलानाथ खंगार,कुबेर पटेल,रामगोपाल केशरवानी, विनय प्रकाश पांडेय, हरि गोपाल,कमल मौर्य शामिल है। इसके साथ ही बचे तीन दोषियों गुलाब खा, महेंद्र गुलाटी और राजेंद्र शुक्ला को 1-1 माह के कारावास की सजा सुनाई है।
जानें क्या बोले दोषी?
तत्कालीन समाजवादी पार्टी के दोषी जिलाध्यक्ष भैयालाल यादव का कहना है कि उन्होंने उस समय परमिशन लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा था। दोनों तरफ से एफआईआर की गई थी। कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसके खिलाफ वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। सभी दोषियों को जमानत मिल गई है।