एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में सुनवाई के बाद न्यायाधीश भारतेंदु सिंह (Judge Bharatendu Singh) ने पूर्व विधायक को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा (Life Imprisonment) सुनाई। सजा का एलान होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।
उरई । बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान (Former BSP MLA Chhote Singh Chauhan) उरई में दो सगे भाइयों की हत्या में दोषी करार दिए जाने के बाद गुरुवार को आत्मसर्मपण कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में सुनवाई के बाद न्यायाधीश भारतेंदु सिंह (Judge Bharatendu Singh) ने पूर्व विधायक को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा (Life Imprisonment) सुनाई। सजा का एलान होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्हें जेल ले जाया जाएगा। वहीं, कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में उनके समर्थक मौजूद हैं। इसलिए पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दी गई है।
बता दें कि चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में 30 मई 1994 की दोपहर प्रधान के चुनाव की रंजिश व वर्चस्व को लेकर गांव के ही राजकुमार उर्फ राजा भैया और उनके सगे भाई जगदीश शरण की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की गई थी। दोषी करार होने के बाद से छोटे सिंह फरार था।
कोर्ट में पेश नहीं होने पर सोमवार को ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया था। अरेस्ट से बचने के लिए गुरुवार को वकील के ड्रेस में पुलिस को चकमा देते हुए वह कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। चौहान, 2007-2012 तक कालपी विधानसभा सीट से बसपा के विधायक रहे। वह 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे।
फेसबुक पर पोस्ट कर पुलिस को चैलेंज
गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद छोटे सिंह चौहान को पुलिस तलाश रही थी। पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही थी। उधर, उन्होंने फेसबुक पर ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर को वह कोर्ट पहुंचेंगे।
पुलिस को चकमा देकर किया सरेंडर
पूर्व विधायक के ऐलान के बाद पुलिस कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। पुलिस उनको सरेंडर के पहले अरेस्ट करने की प्लान की थी। सुबह 8 बजे से ही कोर्ट के बाहर एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ माधवगढ़ अंबुज यादव, कालपी सीओ अवधेश कुमार सिंह, कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा समेत 14 थानों की फोर्स तैनात थी। लेकिन छोटे सिंह चौहान ने उनको चकमा दे दिया। सुबह करीब 10:15 बजे वकील के ड्रेस में कोर्ट में पहुंच गए। बहुत सारे वकीलों के बीच में वह कोर्ट कैंपस में पहुंचे और फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया।
11 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान के अधिवक्ता राजेश चतुर्वेदी ने 10 मिनट तक जिरह किया। एक प्रार्थना पत्र देकर कम से कम सजा की अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोपहर 12:30 बजे कोर्ट का फैसला आया। जस्टिस भारतेंदु सिंह ने छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई।
हाथ हिलाते मुस्कुराते हुए पुलिस वैन में चढ़े
कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट के बाहर जुटे उनके समर्थक मायूस हो गए। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल पूर्व विधायक को कस्टडी में ले लिया। बाहर आने पर उन्होंने हाथ हवा में लहराते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन किया। कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ षडयंत्र किया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाउंगा। फिर वह मुस्कुराते हुए पुलिस वैन में बैठ गए।
राजनैतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान ने लिखा कि मेरे पूरे विधानसभा परिवार को मेरा प्रणाम। जैसा की सर्वविदित है कि किस प्रकार आपके इस सेवक को राजनैतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, परंतु मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उक्त प्रकरण में मेरी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी। परंतु कुछ गणमान्य व्यक्तियों को मेरा क्षेत्र में रहना व सबके सुख-दुख में शामिल होना खल रहा था। आज मेरे साथ पूरा जनपद परिवार खड़ा हुआ है।
आपका छोटे सिंह हमेशा न्याय के लिए संघर्ष करता आया है, जोकि साफ संदेश दे रहा है की संघर्ष की रात के बाद एक नया सवेरा होगा और तथाकथित षड्यंत्रकारी लोग सिर्फ षड्यंत्र करते रह जाएंगे,लेकिन मेरे लहू का कतरा-कतरा आप सबके लिए है और मरते दम तक अपने लोगों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा।उसके लिए भले कितना संघर्ष देखना पड़े आपका छोटे सिंह हमेशा न्याय के लिए संघर्ष करता आया है और करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी साथी दिनांक 11 सितंबर को सुबह 9 बजे जनपद न्यायालय उरई में पहुंचेंगे। भारत माता की जय। आपका छोटे सिंह चौहान, पूर्व विधायक कालपी।