पूर्व सांसद उमाकांत यादव (Umakant Yadav) को जौनपुर की अदालत से बड़ा झटका लगा है। उमाकांत (Umakant Yadav) को जीआरपी सिपाही की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
UP News: पूर्व सांसद उमाकांत यादव (Umakant Yadav) को जौनपुर की अदालत से बड़ा झटका लगा है। उमाकांत (Umakant Yadav) को जीआरपी सिपाही की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय)/ विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) शरद कुमार त्रिपाठी ने पूर्व सांसद उमाकांत के साथ ही सात दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी उमाकांत पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही अन्य दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
27 साल पुराना है मामला
बता दें कि, पूर्व सांसद उमाकांत यादव को जिस मामले में सजा हुई है वो 27 साल पुराना है। 1995 में चालक को शाहगंज जंक्शन पर रेलवे चौकी से छुड़ाने के लिए उमांकात साथियों के साथ गए थे। इस दौरान इनकी तरफ से फायरिंग की गई थी।
इसमें जीआरपी सिपाही अजय सिंह की जान चली गयी थी। इसके साथ ही सिपाही लल्लन समेत तीन लोग घायल हुए थे। इस वारदात के बाद हत्या व हत्या के प्रसास के अलावा अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, इस मामले में शनिवार को दोषी ठहराया गया था। वहीं, अब सजा का ऐलान किया गया है।