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UP Nikay Chunav 2023 : नगर निकाय चुनाव प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू, जानें चुनाव का पूरा शेड्यूल

UP Nikay Chunav 2023 : नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) के प्रथम चरण के मतदान के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट (ADM Administration Court) में नामांकन करा सकेंगे। नगर निगम (Municipal Council) के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग-अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

UP Nikay Chunav 2023 : नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) के प्रथम चरण के मतदान के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट (ADM Administration Court) में नामांकन करा सकेंगे। नगर निगम (Municipal Council) के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग-अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

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नामांकन पत्र दाखिल (Nomination Papers Filed) करने का सिलसिला 17 अप्रैल तक चलता रहेगा। कार्य दिवसों में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कराए जा सकेंगे। हालांकि, किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्याशियों के नामों का एलान नहीं हुआ है।

अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्याशी जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा करेंगे। कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है। लेकिन, जमानत राशि एक बार ही जमा करनी है। प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावक, निर्वाचक अभिकर्ता, एक सहयोगी समेत तीन लोगों को नामांकन कक्ष (Enrollment Room) तक जाने की अनुमति दी गई है। नामांकन पत्र (Nomination Letter) में दर्ज ब्योरा रोजाना देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की वेबसाइट पर अपलोड की जानी है।

नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर रहेगी भीड़

नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को रोका जाएगा। नामांकन स्थल पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इसके उचित इंतजाम किए जा रहे हैं।

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जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं होगा प्रचार

जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

30 वर्ष की आयु वाले लड़ सकते हैं मेयर के चुनाव
मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव (Election of Nagar Panchayat President) लड़ने वाले व्यक्ति की वर्म तीस वर्ष होनी चाहिए। पार्षद और नगर पंचायत सदस्य (Nagar Panchayat Member) के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तय है।

नामांकन पत्र लेने के नियम

  • – निर्धारित शुल्क जमा कराएं
  • – जमानत राशि की तीन प्रतियां
  • – शपथ पत्र में आपराधिक व संपत्तियों का ब्योरा देना जरूरी
  • – जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
  • – पंफलेट जमा करना होगा

ये दस्तावेज जमा होंगे

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  • संबंधित निकाय में एक वर्ष से अधिक की बकाएदारी न होने का प्रमाण पत्र
  • जमानत राशि जमा करने की रसीद
  • आरक्षित पदों के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
  • आपराधिक और संपत्तियों का ब्योरा नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र
  • कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।

एक नजर में पूरा शेड्यूल

  • नामांकन पत्र जमा करना 11 से 17 अप्रैल (सुबह 11 से 3 बजे तक)
  • नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
  • नाम वापसी 20 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
  • चुनाव चिह्न आवंटन 21 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
  • मतदान 04 मई (सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तक)
  • मतगणना 13 मई (सुबह 8 से समाप्ति तक)

इन मंडलों एवं जिलों में पहला चरण

  • सहारनपुर मंडल – शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर
  • मुरादाबाद मंडल – बिजनौर,अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल
  • गोरखपुर मंडल – गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर
  • आगरा मंडल – आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी
  • झांसी मंडल – झांसी, जालौन, ललितपुर
  • प्रयागराज मंडल – कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़
  • लखनऊ मंडल – उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी
  • देवीपाटन मंडल – गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
  • वाराणसी मंडल – गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर

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